जगदलपुर/नगर निगम ने 12 दुकानों को दिया नोटिस

जगदलपुर/नगर निगम क्षेत्र में अब बगैर अनुमति के फ्लैक्स, बैनर और पोस्टर लगाने वालों पर नगर निगम की नजर है। शहर के अंदर फ्लक्स लगाने वाले 12 दुकानदारों को नोटिस जारी कर जवाब मांंगा गया है। ऐसा नही करने पर आने वाले समय पर उनके विरुद्धा कठोर कार्रवाई की जाएगाी। तक जो लोग बिना अनुमति के सरकारी या निजी संपति पर पोस्टर या पंफलेट लगा रहे थे उन्हें सार्वजनिक संपति रविरूपण अधिनियम के तहत परिषद की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए फिलहाल निगम प्रशासन के आदेश पर राजस्व अधिकारी ने करीब 12 दुकानदारों को नोटिस जारी किया है। उन्होंने जवाब संतोषजनक नहीं दिया तो परिषद संपति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सकती है। नोटिस में बताया गया कि बिना सक्षम अधिकारी या संबंधित संपत्ति के मालिक की पूर्व अनुमति के कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी पोस्टर बैनर आदि नहीं लगा सकता है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के अनुसार किसी भी प्रकार के विज्ञापन, पोस्टर व बैनर आदि लगाने से पहले संबंधित सक्षम अधिकारी या संबंधित संपत्ति के मालिक की अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के पोस्टर, बैनर आदि लगाने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर व अन्य स्थानों पर निजी स्थानों एवं सरकारी सार्वजनिक भवनों की दीवारों पर बिना अनुमति के पोस्टर व बैनर आदि लगाए जा रहे हैं। इससे गंदगी फैलती है और शहर की सुंदरता को नुकसान पहुंचता है। सरकारी संपत्ति पर कई लोगों द्वारा बिना अनुमति के विज्ञापन लगाकर शहर को गंदा किया है। किसी अन्य विभाग, पार्टी या दल व व्यक्ति को इन पर किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना मना है। परिषद ने ऐसे सभी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही निगम के राजस्व अधिकारी राकेश यादव ने की है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *