जांजगीर-चांपा/12 जून से 26 जून 2025 तक जिले में नशा मुक्ति का पखवाड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत कोटपा अधिनियम की कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया गया। कोटपा अधिनियम की कार्यवाही के दौरान थाना जांजगीर पुलिस द्वारा 4 पैकेट विदेशी सिगरेट भी बरामद किया गया है। जिले के अलग अलग जगहों से कुल 78 प्रकरण कोटपा अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के दौरान बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाखू कीमती 62,000/रुपया का बरामद किया गया है। जिले के स्कूल, कॉलेजों के आस पास के ठेला, दुकानों में एवं सार्वजनिक स्थानों पर तंबाखू, बीड़ी, सिगरेट बेचने वालों के विरुद्ध की गई कार्यवाही। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले में कोटपा अधिनियम 2003 का सख्ती से पालन कराए जाने हेतु पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतराष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनायी जाती है। अंतराष्ट्रीय नशामुक्ति दिवस का मुख्ण उद्देश्य अवैध मादक पदार्थों के दुरूपयोग एवं अवैध तस्करी हेतु आम जनता को जागरूक करना। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के नेतृत्व में जांजगीर पुलिस द्वारा पान ठेलों, सार्वजनिक स्थलों और स्कूल-कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में छापेमारी की कार्यवाही की गई हैं, तथा तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन हटवाए गए। जिसमें थाना जांजगीर 05 प्रकरण, पंतोरा 01, चांपा 07 प्रकरण में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाखू कीमती 62,000/रुपया का बरामद किया जाकर इस्तगासा तैयार किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में विधिवत पेश किया जाएगा, तथा चौकी नैला 05, पंतोरा 01, अकलतरा 03, मुलमुला 12, पामगढ़ 04, शिवरीनारायण 06, बिर्रा 07, बम्हनीडीह 06, सारा 03, नवागढ़ 09 प्रकरण में कोटपा अधिनियम के तहत कार्यवाही 26900/₹ का समन शुल्क लिया गया है। प्रकार जिले में कुल 78 प्रकरण बनाया गया है।
